क्या इमरजेंसी हो तो बिना टिकट ट्रेन में कर सकते हैं यात्रा? जानें क्या कहता है रेलवे का नियम
भारत में हर दिन करोड़ों लोग रेल के माध्यम से सफर करते है और वही वजह है कि इंडियन रेलवे को भारत का लाइफ लाइन कहा जाता है। भारत में रेल का विस्तार दुनियाभर के अन्य देशों से कहीं ज्यादा है।
इसी वजह से रेलवे का अपना एक अलग ही नियम कानून है जिसे सभी को कड़ाई से पालन करना होता है, आज के इस पोस्ट में हम रेलवे के एक ऐसे नियम की बात करने जा रहे है जिससे आपका भी कही न कही सामना जरूर हुआ होगा।
दरअसल यात्रा के क्रम में कई बार ऐसे भी मौके आते है जब हम अपने यात्रा के लिए टिकट नहीं खरीद पाते है, इसके पीछे कई वजहें हो सकती है लेकिन आज हम जानेंगे कि अगर जल्दबाजी में आप बिना टिकट ही ट्रैन में सवार हो गए है तो आपको क्या करना है।
बहुत से लोगों को तो सीधे लगता है कि बिना टिकट यात्रा पर सीधे जेल होती है, तो आपको बता दे कि ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति को लेकर रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए।
रेलवे कहता है कि अगर आप बिना टिकट लिए ही ट्रेन में सवार हो जाते है तो यह कानूनन की नजर में एक जुर्म है। मगर, इमरजेंसी हो तो आप प्लेटफॉर्म टिकट या जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं।
जी हां, सबसे पहले आप एक प्लेटफॉर्म टिकट ले लें जो कि स्टेशन से ही महज 10 रुपये में मिल जाएगा। इसके बाद ट्रेन में चढ़ें और TTE से मुलाकात करें।
अगर ट्रेन में खली सीट हुई तो आपको TTE के माध्यम से टिकट उपलब्ध करा दी जा सकती है और आप अपनी यात्रा आसानी से पूरा कर सकते है।
मौजूदा वक्त में TTE के साथ एक हैंड हेल्ड मशीन होती है जिससे आपको ट्रैन के अंदर ही रिज़र्व सीट दिया जा सकता है। नियम के मुताबिक, रिजर्वेशन टिकट न होने पर 250 रुपये जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही आप जहां से ट्रेन में चढ़े हैं और अपने गंतव्य स्थल तक का किराया भी देना होता है।